रतलाम /जिले में ड्रम-कैन में पेट्रोल/डीजल बिक्री पर रोक ,जमाखोरी एवं कालाबाजारी पर होगी कार्रवाई -प्रशासन ने की नागरिकों से अपील

रतलाम। जिले में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती मांग तथा हाई स्पीड डीजल की बिक्री में असामान्य वृद्धि को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अब जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर डिब्बे, ड्रम और केन में पेट्रोल-डीजल की सप्लाई पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश के निर्देश तथा अपर कलेक्टर डॉ. शालिनी श्रीवास्तव के आदेशानुसार यह कार्रवाई की गई है। प्रशासन का उद्देश्य ईंधन की जमाखोरी और संभावित कालाबाजारी पर अंकुश लगाना है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा पेट्रोल-डीजल की जमाखोरी, अवैध भंडारण या कालाबाजारी की सूचना प्राप्त होती है तो संबंधित के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पेट्रोल पंप संचालकों को दिए गए निर्देश

सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे किसी भी व्यक्ति को डिब्बे, ड्रम, केन या अन्य कंटेनरों में पेट्रोल-डीजल की बिक्री न करें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित पेट्रोल पंप संचालकों पर भी कार्रवाई की जा सकती है।

प्रशासन की अपील

जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से ईंधन का भंडारण न करें तथा किसी भी प्रकार की जमाखोरी या कालाबाजारी की जानकारी मिलने पर तत्काल प्रशासन को सूचित करें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

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