रतलाम न्यायालय का फैसला ; बेटे ने दी मां की हत्या की गवाही -पति को आजीवन कारावास और पांच हजार का जुर्माना, सिर पर पत्थर मारकर की थी हत्या

रतलाम 5 मई 3 वर्ष पुराने हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और ₹5000 का जुर्माना लगाया l अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत मृतिका के परिवार को प्रतिकर देने की भी अनुशंसा न्यायालय ने की है l

अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता सतीश त्रिपाठी ने बताया कि घटना 7 मार्च 2023 की है l आरोपी मानसिंह पिता राजू निनामा आयु 32 वर्ष निवासी ग्राम पथवारी का रहने वाला है l घटना दिनांक को आरोपी अपनी पत्नी व दो बच्चों के साथ घर पर था l आरोपी का पत्नी से आपसी विवाद हुआ और पत्थर से मारा जिससे उसकी मृत्यु हो गई l घटना को मृतक के बड़े पुत्र जिसकी आयु 8 वर्ष ने देखा था l पुलिस थाना सरवन ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था l

पुत्र की गवाही बनी सजा का आधार

न्यायालय में मृतिका के 8 वर्षीय पुत्र ने गवाही दी थी l उसने बताया था की घटना के दो दिन पूर्व उसके घर में कार्यक्रम था नोतरा खत्म होने के बाद सभी लोग उसके घर से चले गए थे l घटना के समय वह, उसका छोटा भाई, माता-पिता घर पर थे l उसका भाई और माता सो गई थी l उसके पिता आरोपी जाग रहा था l फिर पिता ने माता को सिर पर पत्थर मारा l उस समय वह जगा हुआ था l उसके बाद उसे नींद आ गई l उसके पिता वहां से भाग गए थे l सुबह उठकर देखा तो उसकी माता की मृत्यु हो चुकी थी l दादाजी को घटना की जानकारी दी थी l

पत्थर पर था मानव रक्त

अभियोजन द्वारा न्यायालय में आठ गवाहों के कथन करवाए गए l जिस पत्थर से मृतिका को मारा था उसे पर रक्त पाया गया था l विचारण के बाद तृतीय जिला न्यायाधीश बरखा दिनकर ने आरोपी मानसिंह को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई l शासन की ओर से सफल पैरवी अपर लोक अभियोजक एवं शासकीय अधिवक्ता सतीश त्रिपाठी ने की l

न्यायालय की अनुशंसा

मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 के अनुसार मृतका की संतान को यथोचित प्रतिकर प्रदान करने एवं बेहतर जीवन के लिए नियमानुसार प्रयास कर सकता है l इसके लिए तृतीय जिला न्यायाधीश ने विधिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम को प्रतिकर राशि प्रदान किए जाने की अनुशंसा की है l

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